वक्रतुंड और ज्ञान शिला टाउनशिप अवैध घोषित

इंदौर। रियल एस्टेट के क्षेत्र में किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो इसके लिए गठित रेरा ने इन्दौर की दो टाऊनशीप को अवैध घोषित करते हुए उन पर जुर्माना किया है। अवैध घोषित की गई टाऊनशीप का रेरा में पंजीयन नहीं कराया गया एवं नियमानुसार कालोनी का विकास भी नहीं किया  और कालोनियों में प्लाट, मकान आदि सम्पत्ति की खरीदी-बिक्री पर रोक भी लगाई है।
रियल एस्टेट नियामक बोर्ड (रेरा) ने 19 सितंबर को कृष्णकांत अग्रवाल और सतीश सोलंकी की वक्रतुंड टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट ज्ञानशिला एक्सटेंशन को अवैध घोषित करते हुए एक लाख रुपए की जुर्माने से दंडित करते हुए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लॉट, मकान, जमीन आदि के विक्रय और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आदेश जिला रजिस्ट्री कार्यालय को दिए हैं। इसके साथ ही ज्ञानशिला एक्सटेंशन  टाउनशिप प्रोजेक्ट की प्रमोटर कंपनी को भी डिफाल्टर की श्रेणी में डालने के आदेश दिए हैं। भविष्य में यह कंपनी और इसके डायरेक्टर किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लांच नही कर सकते हैं। इसी तरह का आदेश अगस्त 2019 मे रेरा रियल एस्टेट नियामक बोर्ड भोपाल ने इंदौर स्थित शुभम बिल्डकान के ग्राम हिंगोनिया स्थित शुभम सिटी को अवैध घोषित करते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विजय नगर स्थित इस ग्रुप के अन्य प्रोजेक्ट शुभम बिल्डकान, शगुन आर्केड, शुभम सिटी एक्सटेंशन के किसी भी पंजीयन पर भी अनुमति देने पर रोक लगा दी है।